जोन में बंटे देश के ये जिले, जानिए किस जोन में है आपका जिला
स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों को इस वायरस के फैले प्रकोप के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन कैटेगरी में बांटा है।
नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस वायरस के प्रकोप पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे चरण को लागू किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों को इस वायरस के फैले प्रकोप के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में बांटे गए इन जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। यहां हम आपको बताते हैं क्या हाई इन तीनों कैटेगरीज में अंतर।
किस जोन में कितने जिले
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के फैले प्रकोप के आधार पर देश के 736 जिलों को रेड, ओरेंज, और ग्रीन तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बांटे गए 736 जिलों में से रेड जोन में 170 जिले, ऑरेंज जोन में 207 जिले और ग्रीन जोन में 359 जिले रखे गए हैं। अब अगर इन कैटेगरीज में अंतर की बात करे तो इनमें रेड और ऑरेंज जोन में कोरोना वायरस का कंटेनमेंट प्लान लागू होगा। वहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं, ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी। 28 दिन तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद ऑरेंज जोन को ग्रीन में तब्दील कर दिया जाएगा।
रेड ऑरेंज में ये हैं अंतर
अब यहां हम आपको बताते हैं कि रेड जोन और ऑरेंज जोन क्या अंतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, रेड और ऑरेंज जोन में काफी बड़ा फर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ रेड जोन में वे इलाके शामिल हैं, जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। वहीं ऑरेंज जोन में कोई भी हॉटस्पॉट एरिया नहीं है। इसके साथ ही रेड जोन में कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां कोरोना का आउटब्रेक हुआ है। ऐसे जिलों की संख्या 123 है। इसके अलावा कुछ रेड जोन वाले जिले में कोरोना के बहुत सारे मरीज सामने आए है। वहां कलस्टर बन गए हैं। ऐसे जिलों की संख्या 47 हैं। यहां नियमों को पहले से और सख्त किया गया है।
रेड जोन वाले कर सकते हैं ये
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अब यहां जानते हैं कि अगर आप रेडब जोने में हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। किन किन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
>>रेड जोन वाले इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है, यहां किसी को भी बाहर आने-जाने की परमिशन नहीं होगी।
>>खाने-पीने और जरूरी सामानों की डिलेवरी आपको घर पर ही मिलेगी।
>> घर-घर सर्वे कर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जाएगी।
>>बफर जोन में आर्थिक गतिविधियों पर रोक रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी।
ऑरेंज जोन में होंगी ये बंदिशें
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>>अगर आपका जिला ऑरेंज जोन में आता है, तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. आप जरूरी सामान लाने के लिए एक निश्चित समय पर घर से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा।
>> ऐसे इलाकों में फसल की कटाई समेत कुछ गतिविधियों की छूट रहेगी।
>>हालांकि, मजदूर उसी इलाके के ही काम पर लगाए जा सकेंगे. बाहर के इलाकों से मजदूरों के बाने पर पाबंदी रहेगी।
ग्रीन जोन में उठा सकते हैं ये लाभ
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>ग्रीन जोन में ऐसे जिले रहेंगे, जिनमें अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। ऐसे इलाके में लोगों को बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा छूट रहेगी। ग्रीन जोन इलाकों में छोटे और मझोले उद्योग धंधे अपना काम शुरू कर पाएंगे।>> हालांकि, काम शुरू करने वाले उद्योगों को कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था परिसर में ही करनी होगी। वहीं, लोग अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकेंगे। इन इलाकों के लोग अपने क्षेत्र में घूम सकेंगे लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे