सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, आधार संशोधन की वैधता का है मामला

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट में किए गए संशोधनों की वैधता के लिए चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने आधार कानून में संशोधन किया और इजाजत दी थी कि निजी कंपनियां प्रमाणीकरण के लिये स्वेच्छा से उपलब्ध कराए गए आधार डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं।

Update: 2019-11-22 16:48 GMT

जयपुर: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट में किए गए संशोधनों की वैधता के लिए चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने आधार कानून में संशोधन किया और इजाजत दी थी कि निजी कंपनियां प्रमाणीकरण के लिये स्वेच्छा से उपलब्ध कराए गए आधार डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं।

 

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सीजेआई एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने आधार संशोधन बिल की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एस जी वोम्बटकेरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 के संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन है।

 

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इससे पहले पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं और कहा था कि निजी कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी आधार डेटा के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 

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