सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
UPS: केंद्र सरकार ने UPS (एकीकृत पेंशन योजना) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। UPS स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS दोनों का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य रिटायर कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करना है। सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS केवल पात्र कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष शर्तों के तहत उपलब्ध होगी।
UPS के लिए पात्र कर्मचारी कौन होंगे?
- जो कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से गारंटीड पेंशन मिलेगी।
- FR 56(j) के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी (जिन्हें दंडित नहीं किया गया हो) को भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन मिलेगी।
- जो कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन दी जाएगी।
- यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी, जिन्हें सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो। ऐसे कर्मचारियों को UPS का विकल्प नहीं मिलेगा।
कितनी पेंशन मिलेगी?
- 25 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- 25 साल से कम सेवा करने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन मिलेगी।
- 10 या उससे अधिक वर्षों तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
पेंशनधारी की मृत्यु के बाद क्या होगा?
यदि पेंशनधारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को अंतिम स्वीकृत पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।