Voter Id: अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी, 1 अगस्त से शुरू होगा कार्यक्रम

Voter Id: 1 अगस्त से केंद्र सरकार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। इसकी शुरूआत महाराष्ट्र से की जा रही है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2022-07-25 20:02 IST

Voter Id। (Social Media)

Voter Id: केंद्र सरकार (Central Government) लगभग तमाम अहम दस्तावेजों को आधार कार्ड से या तो जोड़ चुकी है या जोड़ने की तैयारी कर रही है। अब तक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि जगहों पर आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया गया है। अब बारी मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड (ID Card) की है। 1 अगस्त से केंद्र सरकार (Central Government) वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम शुरू कर रही है। इसकी शुरूआत महाराष्ट्र से की जा रही है।

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे (Maharashtra Chief Election Commissioner Shrikant Deshpande) ने कहा कि वोटर्स की पहचान स्थापित करने के लिए और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का कारण एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान भी है।

आधार कार्ड नहीं तो फिर क्या होगा

यदि आपके पास आधार कार्ड (Aadhar card) नहीं है तो आपको लिखकर देना होगा कि आपके पास आधार नहीं है। फिर उनके पास वोटर आईडी को 11 वैकल्पिक दस्तानवेजों के लिए वेरिफाई कराने का विकल्पर होगा। इनमें मरनेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पेंशन दस्तावेज, पैन, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा के पहचान पत्र, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्योंं को जारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आईडी शामिल है।

कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को दी चुनौती

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार मोदी सरकार (Modi Government) के इस निर्णय का विरोध कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला (Rajya Sabha MP Randeep Surjewala) इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुरजेवाला (Rajya Sabha MP Randeep Surjewala) ने चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता (Congress Leader) के वकील से पूछा, आप यहां आने से पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए ? आप दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) जा सकते हैं।

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