अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! यहां जाने की मिली इजाजत, कराएंगे ये सर्जरी

Abhishek Banerjee SC Relief: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की इजाजत दी है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

Update:2026-08-10 15:18 IST

Image Source- Social Media

Abhishek Banerjee SC Relief: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डायमंड हार्बर सांसद को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया।

पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) और जस्टिस वी मोहना (Justice V Mohana) शामिल थे। पीठ ने यह आदेश अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

5 अगस्त को खारिज हुई थी याचिका

अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने उनकी विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति देने की मांग को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया था कि अभिषेक बनर्जी अगले दिन सरकारी एसएसकेएम अस्पताल (SSKM Hospital) में मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल स्थिति की जांच कराने के लिए उपस्थित होने को तैयार नहीं थे।

हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते और मेडिकल विशेषज्ञों से यह आकलन कराया जाता कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है या नहीं, तो इस मामले पर विचार किया जा सकता था

बोर्ड के सामने पेश होने से किया था इनकार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी की ओर से यह बताया गया कि वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे। इसके बाद अदालत ने उनकी ओर से उठाए गए इस मुद्दे को लंबित रखने का कोई आधार नहीं माना और आवेदन खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए होते तो बोर्ड की राय से यह तय करने में मदद मिल सकती थी कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है या नहीं।

SC ने 1 हफ्ते में विचार करने को कहा था

इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर एक सप्ताह के भीतर विचार करने का निर्देश दिया था।

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Gopal Sankaranarayanan) सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया था कि याचिका हाई कोर्ट के पहले के आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दाखिल की गई है, ताकि सांसद को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल सके।

अक्टूबर तक मिली है अंतरिम सुरक्षा

अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति मिलने का मामला एक दूसरे केस से जुड़ी अंतरिम सुरक्षा से भी संबंधित है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले अभिषेक बनर्जी को जबरन कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 6 अक्टूबर तक बढ़ाई थी।

यह मामला 27 अप्रैल को एक सार्वजनिक सभा में एक प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। यह सभा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले हुई थी।

हाई कोर्ट ने राहत देते हुए अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। साथ ही पहले दिए गए आदेश के मुताबिक उन्हें अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था।

विदेश जाने पर पहले जताई थी अनिच्छा

अदालत ने अंतरिम सुरक्षा को 6 अक्टूबर तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अंतरिम सुरक्षा के साथ लगाई गई शर्तों में बदलाव की मांग वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर अगस्त में सुनवाई होगी, हालांकि इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई थी।

इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच लंबित रहने के दौरान वह अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि कोलकाता में कई प्रतिष्ठित आई क्लीनिक उपलब्ध हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह विदेश जाने की अनुमति मिल गई है।

Tags:    

Similar News