शादी वालों सावधान: नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना, होगी जेल भी

शादी- समारोह में अगर 100 से ज्यादा लोगों मिले तो आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोविड-19 के लिए बनाये गए नियम का उल्लंघन करने और दूसरे व्यक्ति की जान को खतरे में तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।

Update: 2020-11-26 06:18 GMT
इरीट्रिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक है। इसके लिए इथियोपिया से हुए गृह युद्ध को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

नई दिल्ली: इस समय शादियों का सीजन चल रहा हैं। शादी-विवाह में भीड़ होना लाजमी हैं। इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। जिसकी वजह से सरकार ने फिर से के शादियों में कई प्रतिबंध लगा दिए है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबित शादी-समारोहों, सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है। जिसमे 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया हैं की मेहमानों की संख्या को अपने हिसाब से 100 या इससे और कम भी हो सकती हैं। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा रहे है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख शादी समारोह आने वाले मेहमानों की संख्या 50 करने का फैसला लिया है।

आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

इनमें मेहमानों के अलावा फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी शामिल हैं। केवल केटरिंग वालों को 100 में नहीं गिना जाएगा। इस फैसले ने बहुत से ऐसे लोगों को मायूस कर दिया है जिनकी हाल ही में शादी होने वाली है। शादियों में आये अतिथियों की संख्या पर नजर रखने के लिए हर शहरों के लिए अलग-अलग टीम को तैनात किया गया है। शादी- समारोह में अगर 100 से ज्यादा लोगों मिले तो आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोविड-19 के लिए बनाये गए नियम का उल्लंघन करने और दूसरे व्यक्ति की जान को खतरे में तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा। इस विषय में सभी मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के अधिकारियों सख्त दिया गया है। साथ ही जरुरी निर्देश जारी किया गया है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना पड़ गया महंगा

आपको बता दे यूपी के मेरठ में विवाह समारोह में यूपी सरकार द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना,घरवालों पर महंगा पड़ गया। दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के ओनर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एएसपी कैंट ईरज राजा ने बताया कि शादी समारोह के दौरान बैंड वगैरह मिलाकर 100 से अधिक लोगों संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तीन 300 से 350 लोग पाए गए। इसलिए ये कार्रवाई की गई है।

सूचना और वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज मुकदमा

मेरठ में शादी के दौरान इकट्ठा लोग ने न तो लोगों ने मास्क लगया था और न ही हां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। सैनेटाइज़र की भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शादी समारोह की वीडियो बनाई और अफसरों को सूचित कर दिया। इसी सूचना और वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शादी समारोह के लिए जारी गाइडलाइन

समारोह स्थल पर 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे। गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग से आने वाले का तापमान नापना होगा, 100 से अधिक तापमान वाले को शादी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे । गेट पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की उचित व्यवस्था करनी होगी। समारोह स्थल व कुर्सियों को सैनेटाइज करवाना होगा। पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी। समारोह स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। समारोह स्थल पर कम से कम 200 लोगों की जगह होनी चाहिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जरूरत पड़ने पर प्रशासन भी वीडियोग्राफी करा सकता है।

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