Karnataka: राहुल गांधी फिर मुश्किल में ! एक और मामले में मानहानि का नोटिस, BJP की याचिका पर इन कांग्रेस नेताओं को समन
Karnataka News: बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 मई को प्रमुख अख़बारों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन दिया था। जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार 40 फीसदी भ्रष्टाचार में लिप्त थी।
Karnataka News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah), उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy CM DK Shivakumar) तथा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। जिसके बाद समन जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
27 जुलाई तक मिला समय
निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों (criminal cases) को निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 499 (मानहानि) तथा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है। शपथ पत्र (Affidavit) दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक समय दिया गया है। इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार (14 जनवरी) को समन जारी करने का आदेश दिया गया।
क्या है मामला?
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 9 मई को राज्य सचिव एस केशव प्रसाद (S Keshav Prasad) ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें बीजेपी को लेकर झूठे दावे किए गए। बीजेपी की तरफ से दी शिकायत में ये भी कहा गया है, कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) ने इस साल 5 मई को अख़बारों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सरकार 40 फीसदी करप्शन में लिप्त थी। उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। कांग्रेस ने कहा, पिछले 4 वर्ष आधारहीन थे।
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राहुल पहले से झेल रहे हैं मानहानि मुकदमा
इससे पहले, सूरत से बीजेपी एमएलए और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। बीजेपी विधायक का आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे 'मोदी समुदाय' (Modi Community) का मान-सम्मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य रहे राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में 'मोदी' सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बोल बोले थे। कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके एक दिन बाद लोकसभा सांसद के तौर पर राहुल गांधी की सांसदी चली गई।