Agniveers Reservation: अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, होगा यह नियम

Agneepath Scheme Benefits: अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में सेवा देकर रिटायर होने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फ़ीसदी का आरक्षण दिया जाएगा।

Written By :  Bishwajeet Kumar
Update:2022-06-18 16:19 IST

Agneepath Scheme Benefits (Image Credit : Social Media) 

Agneepath Scheme Benefits: अग्निपथ आर्मी भर्ती योजना के आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% की आरक्षण दी जाएगी। यह 10% आरक्षण मौजूदा वक्त में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। आरक्षण के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही कई प्रासंगिक भर्ती नियमों में बड़े संशोधन किए जाएंगे।

अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

अग्नीपथ आर्मी भर्ती स्कीम के तहत सेना में 4 साल काम करने वाले अग्नि वीरों को रिटायरमेंट के बाद रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। या 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों समेत सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह देगी कि वह अपने भारतीय संबंधित नियमों में एक समान बदलाव करें। इस बदलाव में अग्नि वीरों को छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि आरक्षण वर्तमान में लागू भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यह जानकारी रक्षा मंत्री के कार्यालय द्वारा ट्वीट कर दी गई है।

अग्निवीरों को मिलेगी यह सुविधाएं

अग्नीपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती हुए 75 फीसदी अग्रिमवीरों को रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकारों, अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी एजेंसियों के नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी। वहीं 25 फ़ीसदी अग्नि वीरों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सशस्त्र बलों में नियमित रूप से भर्ती के लिए 4 साल बाद भी शामिल किया जाएगा। इन सबके अलावा रिटायरमेंट के बाद नौकरी की जगह खुद का व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों को सरकार कई वित्तीय योजनाओं के तहत मदद प्रदान करेगी साथ ही उन्हें बैंकों से कम ब्याज दरों पर लोन लेने की सुविधा भी मिलेगी।

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