Air India Urination Incident: 'महिला कथक डांसर थी, उन्होंने फ्लाइट में खुद पर पेशाब किया'..आरोपी के वकील का दावा

Air India Urination Incident: सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, 'फ्लाइट में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है। मैंने भी सफर किया है। किसी भी कतार से कोई भी आ-जा सकता है।

Written By :  aman
Update:2023-01-13 18:02 IST

शंकर मिश्रा (Social Media)

Air India Urination Incident: एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में सहयात्री बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) मामले में शुक्रवार (13 जनवरी) को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में कहा, 'मैंने शिकायतकर्ता महिला पर पेशाब नहीं किया।' इसके पीछे उन्होंने अलग ही तर्क दिया।

आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि, 'शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। शंकर मिश्रा का वहां जाना संभव ही नहीं था। दरअसल, बुजुर्ग महिला को 'असंयम' की समस्या है। उन्होंने खुद ही पेशाब किया। वह एक कथक नृत्यांगना (kathak dancer) हैं। करीब 80 प्रतिशत कथक डांसर को इस प्रकार की समस्या होती है।'

जज बोले- मैंने भी सफर की है..

इस पर सेशन कोर्ट ने कहा, कि 'फ्लाइट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना नामुमकिन नहीं है। मैंने भी यात्राएं की हैं। किसी भी कतार से कोई भी आ-जा सकता है। किसी भी सीट पर कोई भी जा सकता है।' इसके बाद जज ने फ्लाइट सीटिंग का डायग्राम मंगवाया। 

दिल्ली पुलिस ने क्या दी दलील?

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने भी अपनी दलील दी। दरअसल, आज की सुनवाई आरोपी संजय मिश्रा की रिमांड नहीं मिलने पर रिवीजन पिटीशन के तहत हुई थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत से कहा था कि, 'घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को आरोपी शंकर मिश्रा की हिरासत चाहिए।'

आरोपी की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

गौरतलब है कि, दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी शंकर मिश्रा को पुलिस हिरासत की मांग को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत (Shankar Mishra judicial custody) में भेजने के फैसले को चुनौती दी है। शंकर मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर नशे की हालत में पेशाब किया था। इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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