Amrapali Group: SC ने आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर शिवप्रिय को दी अंतरिम जमानत, दिवाली बाद करेंगे सरेंडर

आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के प्रमोटर शिवप्रिय को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दी है। बीते दिनों शिवप्रिय के वकील ने उनके अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

Written By :  aman
Update:2022-10-22 16:21 IST

Supreme Court। (Social Media)

Amrapali Group : आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के प्रमोटर शिवप्रिय को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दी है। बीते दिनों शिवप्रिय के वकील ने उनके अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma, director of Amrapali Group) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने अनिल शर्मा को इलाज के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटर शिवप्रिया को दिवाली (Diwali 2022) तक राहत दी है। अदालत ने उनके अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इंकार किया। मगर, शिवप्रिय को दिवाली के बाद सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर के निर्देश दिए हैं।  

कोर्ट के तीखे सवाल, ग्रुप को जमा करने हैं 50 करोड़

आम्रपाली मामले में शनिवार (22 अक्टूबर 2022) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। समूह के निदेशक अनिल शर्मा के वकील रंजीत कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल शर्मा के वकील से कई तीखे सवाल किये। आपको बता दे, अनिल शर्मा इस वक्त 24 मामलों में हिरासत में हैं। शर्मा के खिलाफ दायर PMLA केस में अभी ट्रायल चल रहा है। ग्रुप के निदेशक के वकील ने कहा कि अनिल शर्मा पिछले साढ़े तीन साल से न्यायिक हिरासत में हैं। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। रिसीवर की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक हमें 50 करोड़ रुपए जमा करने हैं। जिसमें 29 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 

'30 केस में सिर्फ 6 में जमानत मिली है'

आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल शर्मा के वकील ने कोर्ट में कहा, कि उनके मुवक्किल को जेल में रखने से पैसा वापस करना आसान नहीं होगा। इस पर अदालत ने पूछा कि, अगर आपको रिहा किया जाता है तो क्या रिकवरी में आसानी होगी? वकील ने कहा, रिहा करने के बाद ही मैं पैसों की व्यवस्था की कोशिश कर सकता हूं। एक ही प्रोजेक्ट के लिए कई शिकायतें दर्ज की गई है। करीब 4 साल से जेल में हूं, जबकि सभी मामले में अधिकतम सजा 7 साल की है। इस पर कोर्ट ने अनिल शर्मा के वकील से कहा, '30 केस में हिरासत में हैं, जिसमें से सिर्फ 6 केस में जमानत मिली है।  

दिवाली के लिए राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा, कि हम महसूस करते हैं कि चूंकि दिवाली नजदीक है, इसलिए आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हम अंतरिम जमानत को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको बाद में सरेंडर करना होगा। 

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