नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 20 लाख रुपए से ज्यादा के टर्नओवर पर जीएसटी देना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपए होगी। 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर देने वालों को जीएसटी से छूट दी जाएगी। ये बातें जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ।
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क्या कहा वित्त मंत्री ने?
-इस बात पर आम राय बन गई है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाए।
-मुआवजे के आकलन के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा।
-जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होगा उनसे राज्य सरकार कर वसूलेगी।
-जीएसटी की दर क्या हो इस पर अक्टूबर में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
-अगले महीने 17, 18 और 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है।
-इसमें टैक्स रेट और स्लैब पर फैसला लिया जाएगा।
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