Arvind Kejriwal Bail: जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, निचली अदालत के फैसले पर लगी रोक

Arvind Kejriwal Bail: कोर्ट ने कहा कि मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। हालांकि सुनवाई पहले कोर्ट ने आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

Report :  Viren Singh
Update:2024-06-21 17:19 IST

Arvind Kejriwal: (सोशल मीडिया) 

Arvind Kejriwal Bail: अबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली के निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले को ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दिया और तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की इस अपील पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस मामले पूरे दिन सुनवाई चली। ईडी के वकील और सीएम केजरीवाल के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षा रख लिया। कोर्ट ने कहा कि मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। हालांकि सुनवाई पहले कोर्ट ने आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

कल केजरीवाल को मिली थी जमानत 

अब जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सीएम केजरीवाल को जेल में रहना होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला केजरीवाल के खिलाफ के आता है तो उन्हें जेल भी रहना होगा। 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। तब जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की अवकाश बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने गुहार लगाई की कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला, जिस पर बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट में इन लोगों ने रखीं दलीलें

सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी-विक्रम चौधरी ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने दोनों पक्ष के वकीलों को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है।

निचली अदालत ने दलील को नहीं दिया ध्यान

कोर्ट में ASG राजू ने मगुंटा रेड्डी का बयान पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान हूं कि लिखित नोट जमा करने के बावजूद कोर्ट कह रहा है कि ईडी मामले की जांच नहीं कर पाया। निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा। हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। उन्होंने आगे की दलील में कहा कि निचली कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है, हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड रुपए दिए हैं लेकिन कोर्ट यह कह रही है यह प्रोसीड ऑफ क्राइम नही है। इस मामले में सेक्शन 45 PMLA पर ज्यादा बात ही नहीं सुनी गई। ऐसे में किस तरह जमानत दी गयी है वो भी बिना दलील को सुने।

कोर्ट ने कही ये बात

ASG राजू की दलील पर कोर्ट टिप्पणी की और कहा कि आप दो-तीन दलीलें दे रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी गई और धारा 45 पीएमएलए पर ठीक से कार्रवाई नहीं की गई और हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया गया है। इस पर ईडी के वकील ने पीठ से पूछा कि 'संवैधानिक कुर्सी पर बैठना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत मिलेगी. आप सीएम हैं, इसलिए आपको जमानत मिलेगी।

बीच में जमानत पर आए थे केजरीवाल बाहर

बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। बीच में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए बाहर भी आए थे। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें 1 जून तक सशर्त जमानत दी थी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था, तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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