Azam Khan की सदस्यता रद्द करने का मामला: SC ने जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 9 नवंबर को

Azam Khan: सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द करने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 09 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।

Written By :  aman
Update: 2022-11-07 08:46 GMT

Azam Khan (Social Media)

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (07 नवंबर) को सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार, 09 नवंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आजम खान (Azam Khan) के इस मामले को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील पी. चिदंबरम (P Chidambaram) लड़ रहे हैं। पी. चिदंबरम ने मीडिया को बताया कि, कोर्ट से कहा है कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गई। जिसके लिए 10 नवंबर को उप चुनाव की तारीख भी तय कर दी गई।

आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते?

आजम खान की सदस्यता रद्द करने मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने की। आजम का पक्ष जानने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? इस पर सपा नेता के वकील पी.चिदंबरम बोले, कि हाईकोर्ट में दो दिनों की छुट्टी है। इसलिए वहां सुनवाई में समय लग सकता है। तब सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया। जिसका जवाब चार हफ़्तों में मांगा गया है।

क्या है मामला?

आपको बता दें कि, सपा नेता आजम खान को बीते दिनों भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के अगले दिन यानी 29 अक्टूबर 2022 को आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में जानकारी दी थी। इस बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया था, कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट (Rampur Sadar Assembly seat) को खाली घोषित कर दिया है। क्योंकि, रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत (MP/MLA court of Rampur) ने आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में 28 अक्टूबर 2022 को दोषी करार दिया था। उन्हें तीन साल कैद तथा 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 

क्या था विवाद?

दरअसल, ये पूरा विवाद वर्ष 2019 में तब शुरू हुआ था जब आजम खान ने लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खाता नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। 

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