Pune Porsche Case: नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, बाल सुधार गृह भेजा

Pune Porsche Case: पोर्श कार एक्सिडेंट मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया है। आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है।

Report :  Aniket Gupta
Update: 2024-05-22 15:29 GMT

Pune Porsche Case: 18 मई को महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दो लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। इस केस में जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को केवल निबंध लिखने का आदेश देकर छोड़ दिया। उससे पूरे देश में सवाल खड़े होने लगे। जब पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे। इस केस के मुख्य आरोपी नाबालिग रईसजादे को बुधवार की देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे बाल सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया।

आरोपी के पिता समेत तीन लोग हिरासत में

इस बीच पुणे की एक सत्र अदालत ने कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के पिता और एक पब के दो कर्मियों को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें, हिरासत में लिए गए नाबालिग लड़के के पिता और ब्लैक कब पब के दोनों कर्मियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया। जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़के के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं।

यह है पूरा मामला

बता दें, हादसे के दौरान नाबालिग आरोपी शराब के नशे में धुत था और करीब 200 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अपने पिता की लग्जरी पोर्श कार चला रहा था। इसी दौरान उसने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार मध्य प्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर अनीश अवधिया (पुरुष) और अश्विनी कोस्टा (महिला) की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में आरोपी युवक को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां कुछ घंटों बाद उसे जमानत दे दी गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक शनिवार और रविवार की रात अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ बजे से देर रात एक बजे के बीच दो बारों में गया था और वहां कथित तौर पर शराब पी थी।

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