लगातार हुए बम ब्लास्ट में बड़ा फैसला, दोषियों को मिली मौत की सजा

गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।

Update: 2019-12-20 12:48 GMT

जयपुर: साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 11 साल पुराने मामले में बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया था।

शुक्रवार को मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी चार आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।

ये भी पढ़ें—CAA पर अखिलेश का बड़ा बयान, ठोकतंत्र की सोच वालों को जनता अब और नहीं सहेगी

लगातार हुए बम ब्लास्ट में बड़ा फैसला, आरोपियों को मिली फांसी की सजा

अधिनियम की इस धारा के तहत कोर्ट ने ठहराया दोषी

पिछले एक साल में मामले की सुनवाई तेज कर 1 हजार 296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है।

मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) सुरेश व्यास ने बताया अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था। वहीं अब इस फैसला के आने के बाद जयपुर समेत पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें—CAA-NRC पर उठ रहे इन सवालों के सरकार ने दिए जवाब, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

Tags:    

Similar News