घर में मिली शराब तो पूरे घर को जेल, बिहार में प्रस्तावित है नया कानून

Update: 2016-07-26 09:04 GMT

पटना: बिहार में जल्द ही शराबबंदी को लेकर सजा कड़ी होने वाली है। कैबिनेट में पास एक प्रस्ताव पर अगले सत्र के दौरान विधानसभा में चर्चा होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी घर में शराब पकड़े जाने पर उस घर के सभी बालिग सदस्यों पर मुकदमा और शराबबंदी कानूनों के तहत 10 साल से आजीवन कैद तक की सजा हो सकती है।

शराबबंदी पर सख्त

-बिहार सरकार का नया मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा में चर्चा के लिए लाया जा रहा है।

-इस प्रस्ताव के कानून बन जाने के बाद शराब से जुड़े मामलों को गैरजमानती माना जाएगा।

-प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि शराब पीकर महिलाओं-बच्चों से मारपीट करने वाले पुरुषों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया जाएगा।

-मुख्यमंत्री का मानना है कि अब तक सीधे कानूनी प्रावधान न होने के चलते ही शराबबंदी पूरा तरह सफल नहीं हो पाई है।

-हालांकि, पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं को व्यावहारिक तौर पर नए कानून की सफलता पर भी संदेह है।

-हालांकि, इस बीच राज्य सरकार के नए अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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