बिलकिस बानो मामलाः दोषियों की रिहाई के गुजरात के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

Bilkis Bano case: कोर्ट सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए तैयार हो गई।

Written By :  Ramkrishna Vajpei
Update:2022-08-25 08:24 IST

बिलकिस बानो मामला (photo: social media ) 

Bilkis Bano case: 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोषियों को गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर एक पुरानी छूट नीति के तहत रिहा किया था, जो एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को बलात्कार के एक मामले में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दिया था एक नौकरी, एक घर और ₹ 50 लाख दिये जाने का फैसला सुनाया था।

कोर्ट सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए तैयार हो गई। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (सुश्री अली की ओर से) और अभिषेक सिंघवी (सुश्री मोइत्रा की ओर से) और वकील अपर्णा भट की दलीलों के बाद मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमति व्यक्त की थी।

2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगरेप और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा।

सभी पुरुषों को रिहा करने का फैसला

बता दें कि गुजरात सरकार ने एक पैनल की सर्वसम्मत सिफारिश के बाद सभी पुरुषों को रिहा करने का फैसला किया, जिसमें राज्य के सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े कई सदस्य शामिल थे। इस मामले में जिस बात ने इसे और अधिक विवादास्पद बना दिया, वह यह थी कि यह सिफारिश राज्य की 1992 की छूट नीति पर आधारित थी, जिसमें बलात्कार के दोषी या आजीवन कारावास की सजा पाने वालों की समय से पहले रिहाई पर प्रतिबंध नहीं था। इसे बाद में राज्य द्वारा केंद्रीय नीति के अनुरूप अद्यतन किया गया था जो आजीवन कारावास की सजा पाने वाले या सामूहिक बलात्कार के दोषी लोगों को मुक्त चलने की अनुमति नहीं देता है।

बिलकिस बानो ने कहा है कि निर्णय के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई और न ही उन्हें सूचित किया गया। पुरुषों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के न्यायाधीश ने भी गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए जस्टिस यूडी साल्वी ने सवाल किया है, "क्या उन्होंने उस जज से पूछा जिसके तहत मामले की सुनवाई हुई? मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना... ऐसे मामलों में, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भी सलाह लेने की जरूरत है। क्या उन्होंने ऐसा किया? मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने किया, तो केंद्र सरकार ने क्या कहा?" उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे प्रक्रिया से गुजरे या नहीं।"

न्याय प्रणाली में उनके विश्वास को "झटका" दिया

दोषियों की रिहाई के कुछ दिनों बाद, बिलकिस बानो ने कहा कि इसने न्याय प्रणाली में उनके विश्वास को "झटका" दिया है और उन्हें "हैरान" और "सुन्न" कर दिया है। परिवार किसी भी कानूनी कदम पर फैसला करने के लिए बहुत व्याकुल है। उसने कहा "किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? मैंने अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा किया। मुझे व्यवस्था पर भरोसा था, और मैं धीरे-धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी ... मेरा दुख और मेरा डगमगाता विश्वास अकेले के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है वह महिला जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है।" उसने कहा वह 21 साल की थी, जब वह मार्च 2002 में इस खौफनाक हादसे से गुजरी। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी - उनमें से उसकी तीन साल की बेटी, जिसका सिर पत्थर से कुचला गया था। सात अन्य रिश्तेदार, जिनके बारे में उनका कहना है कि मारे गए थे, को "लापता" घोषित कर दिया गया। पांच माह की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गुजरात के दाहोद में खेतों में छिपे परिवार पर हमला किया गया था, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस पर हमले के बाद राज्य में हिंसा फैल गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर कारसेवक थे।

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