Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण के खिलाफ POCSO मामले में कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और पिता से मांगा जवाब, नोटिस जारी
Brij Bhushan Sharan Singh News : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर जवाब तलब किया है। अदालत ने शिकायतकर्ता महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है।
Brij Bhushan Sharan Singh News: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ पोक्सो केस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर जवाब मांगा है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उसके पिता को नोटिस जारी करते हुए 01 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने पोक्सो केस में दिल्ली पुलिस द्वारा कैंसिलेशन रिपोर्ट पर विचार किया और इस मामले पर जवाब मांगा है। बता दें, इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
जाने क्या है कैंसिलेशन रिपोर्ट?
गौरतलब है कि, नाबालिग पहलवान मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) दाखिल की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई 'पुष्टिकारक साक्ष्य' नहीं मिलता है। नाबालिग पहलवान मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई थी।
क्या है मामला?
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाने वाली अधिकांश महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी थी। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन किया। उनकी मांग बृजभूषण शरण पर कार्रवाई की जाने को लेकर थी। इसके बाद नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन पार्लियामेंट की तरफ कूच किए जाने के दौरान पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इसके बाद मामला बिगड़ता ही चला गया। इस पर पहले गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) से मुलाकात के बाद मामले में बातचीत का दौर शुरू हुआ था।