सावधान नौकरी वालों: जारी हुए दिशा-निर्देश, सख्ती से करें इनका पालन
लॉकडाउन को लेकर गृह-मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देशभर के सरकारी ऑफिसों को लेकर दिए गए हैं। इसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सैनेटाइजर व हैंड वॉश भी रखे जाएंगे।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर देशभर में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर गृह-मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देशभर के सरकारी ऑफिसों को लेकर दिए गए हैं। इसके तहत एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सैनेटाइजर व हैंड वॉश भी रखे जाएंगे। ऑफिस बिल्डिंग, कैफेटेरिया, इंट्री और एग्जिट गेट, लिफ्ट, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, ओपन एरिया , दीवारें सबको डिसइन्फेक्टेड करना होगा। लॉकडाउन के चलते 20 अप्रैल से सरकारी कार्यलयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। जिसे मद्देनजर रखते हुए, इन निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है।
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अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था
गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा, कर्मचारियों के लिए लगाए गए गाड़ियों में 30 से 40 फीसदी सवारी की अनुमति होगी। दूर से आने वालों के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। ऑफिस के सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाए और ऑफिस आते और घर जाते समय थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए।
शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप
इसके साथ ही एंट्री और एग्जिट गेट पर टच फ्री मैकेनिजम लागू किया जाए और सेनेटाइजर, हैंड वॉश रखा जाएगा। कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी कैफेटेरिया में होनी चाहिए। ऑफिस में शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप होना चाहिए।
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ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल
वहीं ऑफिस के किसी भी मीटिंग में 10 से ज्यादा लोग शामिल ना हों। इसके अलावा ट्रेनिंग और मीटिंग में कर्मचारियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। ऑफिस परिसर में ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। लिफ्ट में दो से चार व्यक्ति ही एक समय में चढ़ें।
इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुए गैर-जरूरी विजिटर्स के ऑफिस में आने पर रोक लगाई जाए। आस-पास के अस्पताल और क्लीनिक की जानकारी भी ऑफिस में जगह-जगह लगाया जाए। जिससे जरूरत पड़ने पर दिक्कत न हो।
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