Electoral Bonds: 'समय से जारी होगा डेटा', इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार
Electoral Bonds Data: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर गत 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। केंद्र की इस बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। उसे 'असंवैधानिक' करार दिया था।
CEC on Electoral Bonds Data: सर्वोच्च न्यायालय में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पेश कर दी गई है। एसबीआई ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है। अब इस मामले पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार (CEC Rajiv Kumar) का बुधवार (13 मार्च) को बयान आया है। मीडिया से बात करते हुए सीईसी ने जानकारी दी कि शीर्ष अदालत ने एसबीआई को डेटा देने के लिए कहा था, जो 12 मार्च को समय से उपलब्ध करवा दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आगे कहा, 'चुनाव आयोग हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है। मैं, जाऊंगा और डेटा देखूंगा। साथ ही, समय से डेटा प्रकाशित करेंगे।'
'मैं ना 'Appointee' हूं ना ही 'Appointed'
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'मैं ना 'Appointee' हूं ना ही 'Appointed'। उन्होंने कहा, यह इन दोनों के बीच का विषय है। समय से आना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं सटीक समय नहीं दे सकता।'
CEC- चुनाव के लिए आयोग पूरी तरह तैयार
लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में चुनाव तैयारियों की समीक्षा मामले पर CEC राजीव कुमार ने मीडिया को बताया, 'जम्मू-कश्मीर और देश में शांतिपूर्वक और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।'
SBI ने ECI को दिया डेटा
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी बताया था। अदालत ने एसबीआई के लिए डेटा जमा करने की 6 मार्च की समय सीमा निर्धारित की थी। इसी को 13 मार्च तक पब्लिक डोमेन में लाने को कहा गया था। एसबीआई ने अदालत से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे सोमवार (11 मार्च) को खारिज कर दिया था। 12 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI को डेटा देने का आदेश दिया था। जिसे बैंक ने ECI को सौंप दिया गया है।