GST Rate: केंद्र सरकार के इस कदम से बढ़ेगी महंगाई, खान-पीने के सामान होंगे महंगे
GST Rate: आम लोगों को केंद्र सरकार के फैसले ने बड़ा झटका दिया है। सरकार खाने-पीने से जुड़े कई और उत्पादों को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है।
GST Rate: महंगाई (Dearness) से हलकान आम लोगों को केंद्र सरकार (Central government) के फैसले ने बड़ा झटका दिया है। सरकार खाने-पीने से जुड़े कई और उत्पादों को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ में बीते दिनों जीएसटी (GST) की 47वीं बैठक में पैकेट या डिब्बा बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, सूखा मखाना, पनीर, लस्सी, शहद, मटर, सोयाबीन जैसे उत्पादों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। इसमें मुरमुरे और गेहूं समेत अन्य अनाज भी शामिल हैं।
इसी तरह टेट्रा पैक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत चार्ज लगेगा। इसके अलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा। जानकारी के मुताबिक, पहले से पैक और लेबल वाले गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बता दें कि टैक्स की दरों में यह बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा।
होटल के कमरों पर लगेगा इतना टैक्स
जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में 1 हजार रूपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। फिलहाल इस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। 5 हजार रूपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) के ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर नहीं हो सका फैसला
कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर परिषद ने इस बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। दरअसल वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने इन तीनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी और उन्हें जुए के बराबर किया था। कौंसिल में इस रिपोर्ट को मंत्रियों के पैनल में फिर से भेजने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, नई रिपोर्ट 15 जुलाई तक तैयार होने की उम्मीद है। अगस्त में होने वाले परिषद की अगली बैठक में इस पर कोई फाइनल डिसिजन लिया जाएगा।