फिर बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तय किए मानहानि के आरोप

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मानहानि के आरोपों से जुड़े एक मामले में शनिवार को दिल्‍ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

Update: 2016-10-22 14:57 GMT

नई दिल्‍ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानहानि के आरोपों से जुड़े एक मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

23 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

-बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी की याचिका पर शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्‍ट्रेट हरविंदर सिंह ने सुनवाई की।

-सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहे।

-केजरीवाल ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।

-इस मामले पर अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

-कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए हैं।

-कोर्ट ने अपने आदेश में मुकदमे के दौरान केजरीवाल को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी है।

-हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जरूरत होगी तब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा।

-मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि उनकी मंशा बीजेपी एमपी की मानहानि करने की नहीं थी।

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क्या था मामला ?

-दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल के खिलाफ अगस्त 2015 में मानहानि की शिकायत दायर की थी।

-बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि जुलाई,2015 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक न्‍यूज चैनल पर इंटरव्‍यू के दौरान उनकी मानहानि की।

-कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई के बाद 8 फरवरी को केजरीवाल को बतौर आरोपी समन जारी किया था।

-उन्हें मामले में 8 जुलाई को 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

 

 

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