बस-टैक्सी में यात्रा बैन: सिर्फ इस शर्त पर मिलेगी सुविधा, जान लें नए नियम
देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा महामारी से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका कड़ाई के साथ ''मास्क नहीं तो एंट्री नहीं'' नियम का पालन कराने की तैयारी की है।
मुंबई: देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा महामारी से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका कड़ाई के साथ ''मास्क नहीं तो एंट्री नहीं'' नियम का पालन कराने की तैयारी की है।
मुंबई में अब सभी टैक्सी और बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दुकानों और शॉपिंग मॉल में प्रवेश के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
अब इससे साफ है कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसे सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही ना ही उसे दुकानों और मॉल में घुसने दिया जाएगा।
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यह फैसला मुंबई में कोरोना वायरस के प्रसार की बुरी हालत के मद्देनजर लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी मुंबई है।
अब इस बीच इसको देखते हुए महाराष्ट्र में पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम कड़ाई से लागू किए गए हैं। इसके उल्लंघन पर प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है।
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राज ठाकरे पर लगा था जुर्माना
कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल मनसे के मुखिया राज ठाकरे पर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना उस समय लगाया गया था, जब वे अपने परिवार के कुछ सदस्यों तथा मित्रों के साथ नौका विहार पर गए थे।
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कोरोना की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए, उनकी सरकार सावधानी से कदम उठा रही है और एसओपी को उसके मुताबिक तैयार किया गया है। ठाकरे ने मास्क पहनने, हाथों साफ करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया और रेस्तरां खोले जाने पर कहा था कि रेस्तरां के फिर से खुलने पर सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है।
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