Shikhar Dhawan Divorce:11 साल बाद जुदा हुए शिखर और आयशा, कोर्ट ने माना क्रिकेटर शिखर धवन को मिली मानसिक पीड़ा; हुआ तलाक

Shikhar Dhawan Divorce: अदालत का फैसला 11 साल की शादी के बाद आया है। धवन ने अक्टूबर 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। वह 8 अगस्त, 2020 से पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं।

Report :  Viren Singh
Update:2023-10-05 11:27 IST

Shikhar Dhawan Divorce (सोशल मीडिया) 

Shikhar Dhawan Divorce: भारत आईआईसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कर रहा है। आज से क्र‍िकेट वर्ल्‍ड कप की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट जगत के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल, खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन का तलाक हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय प्लेयर शिखर धवन को मानसिक क्रूरता के आधार पर उनकी पत्‍नी आयशा मुखर्जी से तलाक दे दिया है। धवन भले ही भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा न हो, लेकिन वह मैच में टीम घर से या फिर स्टेडिमय से हौसला अफजाई करते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन यह घटना शायद धवन को मानसिक रूप से परेशान कर और इतने बड़े किक्रेट के महाकुंभ में टीम भारत का हौसला अफजाई करते न दिखाई दें।

बेटे के साथ समय बीतना का दिया आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में शिखर धवन द्वारा लगाए गए सारे दावों को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान उनकी पत्नी ने धवन के आरोंपों का विरोधन नहीं किया और न ही अपना बचाव किया। कोर्ट ने धवन को मिली मानसिक पीड़ा को भी स्वीकार किया है, जो लंबे समय तक अपने इकलौते बेटे से अलग रहने के लिए मजबूत थे। हालांकि कोर्ट की ओर से बच्चे की स्थाय हिरासत पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में अपने बेटे के साथ समय बिताने का अधिकार देते हुए वीडियो कॉल की अनुमनित जरुर दी है।

बच्चे को भारत लाने का भी दिया आदेश

अदालत ने आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाक़ात के उद्देश्य से बच्चे को भारत लाने का आदेश दिया। चूंकि याचिकाकर्ता यानी शिखर धवन एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है और देश का गौरव रहा है, याचिकाकर्ता के भारत सरकार से संपर्क करने के अधीन अनुरोध है कि नाबालिग बेटे की मुलाक़ात-संरक्षण के मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया में अपने समकक्ष के साथ उठाया जाए, ताकि उसकी मदद की जा सके।

याचिका में धवन ने कही यह बात

धवन की याचिका के अनुसार, पत्नी ने शुरू में कहा था कि वह उनके साथ भारत में रहेगी। हालांकि वह अपने पूर्व पति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ऐसा करने में विफल रही, जिससे उसकी दो बेटियां हैं। पत्नी ने अपने पूर्व पति से ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ने का वादा किया था जहां वह वर्तमान में अपनी दो बेटियों और धवन के एक बेटे के साथ रहती है।

न्यायाधीश ने कहा वह (धवन) बिना किसी गलती के वर्षों तक अपने ही बेटे से अलग रहने की भारी पीड़ा और पीड़ा से गुजर रहे थे। हालांकि पत्नी ने आरोप से इनकार किया और कहा कि वह वास्तव में धवन के साथ भारत में रहना चाहती थी, लेकिन अपनी पिछली शादी से अपनी बेटियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उसे ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ा, वह भारत में रहने के लिए नहीं आ सकी। धवन उसकी उसकी प्रतिबद्धता से अच्छी तरह वाकिफ था, फिर भी उसने दावा लड़ने का विकल्प नहीं चुना। न्यायाधीश ने कहा धवन की निर्विवाद गवाही पर विश्वास करना होगा। इसलिए, यह साबित हो गया है कि पत्नी शादी के बाद भारत में वैवाहिक घर स्थापित करने के अपने आश्वासन से पीछे हट गई और इस तरह उसे लंबी दूरी की शादी का सामना करना पड़ा और वर्षों तक अपने ही बेटे से अलग रहने की भारी पीड़ा और पीड़ा झेलनी पड़ी।

कोर्ट ने इस दलील पर भी किया विचार 

कोर्ट ने धवन की उस दलील पर भी विचार किया, जिसमें पत्नी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अपने पैसे से खरीदी गई तीन संपत्तियों में से 99 प्रतिशत का मालिक बनाने के लिए मजबूर किया था। कोर्ट ने कहा कि उसने उस पर अन्य दो संपत्तियों में उसे संयुक्त मालिक बनाने के लिए भी दबाव डाला था। आयशा इस दावे का भी विरोध करने में विफल रही और इसलिए धवन के आरोपों को स्वीकार कर लिया गया।

2012 में हुई थी दोनों की शादी

अदालत का फैसला 11 साल की शादी के बाद आया है। साथ ही, कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग के एक गुरुद्वारे में हुई शादी को प्रभावी रूप से भंग कर देता है। धनव और आशया की शादी यहीं हुई थी। धवन ने अक्टूबर 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। वह 8 अगस्त, 2020 से पति-पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं। शिखर जिनकी पहली शादी से दो बेटियां हैं। आयशा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्मय से 2021 में तलाक लेने की बात कही थी।

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