Data Protection Bill: डाटा चोरी करने पर अब लग सकता है 500Cr. रुपए का जुर्माना, जानें बिल में और क्या है खास?

Data Protection Bill : केंद्र सरकार डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी। उपभोक्ता अपने डेटा के गलत इस्तेमाल पर बोर्ड से शिकायत कर पाएंगे।

Written By :  aman
Update: 2022-11-18 12:49 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

Data Protection Bill: आपकी निजी जानकारी पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। सभी तरह के प्राइवेट डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ना ही कंपनियां अपने फायदे के लिए उसे बेच सकती है। उपभोक्ताओं के इन्हीं हितों की रक्षा के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार (18 नवंबर) को इसी बिल का मसौदा जारी किया। इसे 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल' (Digital Personal Data Protection Bill 2022) के नाम से जाना जाएगा।

इस बिल के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। बता दें, 2019 में ड्राफ्ट 'पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल' में 15 करोड़ रुपए या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4 फीसदी जुर्माने का प्रस्ताव है। इस मसौदे में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह बिल के प्रावधानों के अनुरूप ही काम करेगा। 

मर्जी के बिना आपके डेटा का इस्तेमाल नहीं

आपको बता दें, इस बिल के तहत सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (Data Protection Board) गठित करेगी। बिना आपकी मर्जी के आपके डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को सभी जानकारियां स्पष्ट और आसान शब्दों में देनी होगी। इस कानून के बनने के बाद उल्लंघन पाए जाने पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। 

500Cr. रुपए तक होगा जुर्माना

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में कहा गया है, 'यदि बोर्ड जांच के निष्कर्ष पर ये निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन महत्वपूर्ण है, तो उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। साथ ही, अनुसूची- 1 में निर्दिष्ट ऐसा वित्तीय दंड लगा सकता है, जो प्रत्येक मामले में 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।'

'He', 'His', 'Her' और 'She' का प्रयोग

भारतीय इतिहास में अब तक सैकड़ों बिल पेश किए गए हैं। उन विधेयकों (Bills) में 'His' और 'He' का प्रयोग किया जाता रहा है। ये पहली बार है जब सभी 'लिंग' को निरूपित करने के लिए 'Her' और 'She' का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपराधिक और दीवानी (Criminal and Civil) दोनों ही मामलों में विधेयक में 'Her'-'She' या 'His'-'He' लिखा होने की स्थिति में दूसरे लिंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा।  लेकिन, पहले के विधेयकों में His-He का प्रयोग कर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती रही थी। वहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Digital Personal Data Protection Bill 2022) के मसौदे में Her-She का प्रयोग कर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

Data Protection Bill की खास बातें :

- बिना उपभोक्ता की मर्जी के डाटा इस्तेमाल नहीं हो सकता। 

- कंपनियों को हर नागरिक को आसान भाषा में जानकारी देनी होगी। 

- अगर, कोई ग्राहक डाटा इस्तेमाल की अनुमति देता भी है तो किसी भी वक्त उसे वापस ले सकेगा।

- ग्राहकों के डेटा का यदि गलत इस्तेमाल हुआ तो 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

- राष्ट्रहित में सरकार एजेंसियों या राज्यों को इस दायरे से बाहर रख सकती है। 

- देश में या मित्र देशों में ही करना होगा डेटा स्टोरेज। 

- सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक डेटा सुरक्षित रख सकेंगे।  

17 दिसंबर कर सकते हैं टिप्पणी

Data Protection Bill के मसौदे में 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है, यदि, डेटा फिड्यूशरी (Data Fiduciary) या डेटा प्रोसेसर (Data Processor) अपने कब्जे में या उसके नियंत्रण में व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा करने में विफल रहता है। इस मसौदे को 17 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला रखा गया है।

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