Air Pollution : हवा हुई जहरीली, दिल्ली के बाद गुरुग्राम और नोएडा में भी लगेंगी ऑनलाइन क्लास
Air Pollution : दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण के गंभीर के चलते दिल्ली सरकार ने सोमवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं स्थगित कर दी है। वह छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी।
Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण के गंभीर के चलते दिल्ली सरकार ने सोमवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं स्थगित कर दी है। वह छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। वहीं, गुरुग्राम और नोएडा में भी ऑनलाइन मोड से ही पढ़ाई होगी। बता दें कि दिल्ली में हालात देखते हुए ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल से कक्षा 10 और 12 के लिए भी भौतिक कक्षाएं निलंबित कर दी जाएंगी और सभी अध्ययन ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। दरअसल, सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, उनकी आंखों में खुजली हो रही थी, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 पर था। वहीं, चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि जहरीली हवा न केवल कमजोर समूहों को बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।'
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ने दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल अब फिजिकल नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले को लेकर सुनवाई करते हुए दिल्ली से जुड़े सभी राज्यों को निर्देश दिया कि सरकारें ग्रेप 4 के जितने भी प्रावधान हैं, उसका सख्ती से पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 में किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी इसे लेकर वो एक कमिटी गठित करें। बता दें कि अदालत ने ग्रेप 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।
अगले आदेश तक लागू रहना चाहिए ग्रेप 4
सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 तब तक लागू रहेगा, जब तक हम इसे हटाने का आदेश नहीं दे देते है। फिर भले ही दिल्ली का एक्यूआई 450 से नीचे ही क्यों न चला जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य एवं केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि यह सभी राज्यों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक प्रदुषण मुक्त वातावरण में रहे। साथ ही GRAP 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए।