Excise policy case:: दिल्ली HC से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, मगर 1 दिन पत्नी से मिल सकते हैं...कोर्ट की ये हैं शर्तें

Manish Sisodia News : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम बेल देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने सिसोदिया को उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी। लेकिन इसके लिए शर्तें भी लगाई हैं।

Update:2023-06-05 22:02 IST
मनीष सिसोदिया (Social Media)

Excise policy case: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सोमवार (05 जून) को कहा कि, मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत (Manish Sisodia Interim Bail) नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने सिसोदिया को उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या हॉस्पिटल में पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी है।

हाई कोर्ट ने ये शर्त भी लगाई है कि पत्नी से मिलने जाने के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। साथ ही, सिसोदिया पर फोन के इस्तेमाल का भी प्रतिबंध रहेगा। AAP नेता सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी।

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