Delhi News Today: दिल्ली दंगा मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Riots: दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें बरी कर दिया गया है।

Written By :  aman
Update:2022-12-03 17:32 IST

JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी (Social Media)

Delhi Riots: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में शनिवार (03 दिसंबर) को बड़ा फैसला आया। कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) और खालिद सैफी (Khalid Saifi) को आरोपमुक्त यानी बरी किया है। उम्र खालिद और सैफी दोनों इस मामले में जमानत पर हैं। मगर, दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले (UAPA Cases) में न्यायिक हिरासत (Umar Khalid Judicial Custody) में हैं। आज ये आदेश एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला (ASJ Pulastya Pramachala) ने सुनाया।

दिल्ली दंगा मामले में चार्जशीट के अनुसार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के साथ मिलकर शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में हुए दंगों को लेकर प्लान बनाया था। इसमें बताया गया था कि, उम्र खालिद, सैफी और ताहिर हुसैन 8 जनवरी 2020 को मिले और साजिश रची। इस चार्जशीट में लिखा है, 'ताहिर हुसैन, सैफी और उमर खालिद उन लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने दंगे और विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाए थे।

कांस्टेबल के बयान पर दर्ज हुआ था केस 

आपको बता दें, उमर खालिद और सैफी, दोनों के खिलाफ ये मामला एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। जिसमें उसने कहा था कि फरवरी 2020 में चांद बाग (Chand Bagh) पुलिया के पास भारी भीड़ जमा थी। इसी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। इस पत्थरबाजी में ये दोनों भी आगे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचल (ASJ Pulastya Pramachala)ने ये फैसला खजूरी खास थाने में दर्ज FIR संख्या- 101/2020 के आधार पर विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया है। 

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

दिल्ली दंगों में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर 101/2020 में धारा- 109, 114, 147, 148, 149, 153-A, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 34 and 120-B के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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