CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम निर्णय, तत्काल सुनवाई से इंकार
Arvind Kejriwal Interim Bail: पीठ ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
Arvind Kejriwal Interim Bail: शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को देश की शीर्ष अदालत से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की डाली गई याचिका को तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी मेडिकल जांच के लिए शीर्ष अदालत में अंतरिम जमानत को और बढ़ाने की मांग को लेकर एक याचिका डाली थी। इस याचिका में केजरीवाल ने कोर्ट से 7 दिन और बाहर करने की मांग की थी।
CJI के पास ले जाएं मामला
सीएम केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई मंगलवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। पीठ ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने उचित आदेश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेखित मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
पीठ ने उठाए देरी पर सवाल
पीठ ने केजरीवाल की इस याचिका की देर पर भी सवाल खड़े किये। कोर्ट ने केजरीवाल के पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा कि पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए क्यों नहीं उल्लेख किया गया था, जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली मुख्य पीठ के न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बैठे थे, जिन्होंने अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने जरूरत का हवाला देते हुए बेंच से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुजारिश की, क्योंकि आत्मसमर्पण का समय नजदीक है। इस पर बेंच ने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश फैसला लेगें।
याचिका में कही ये बात
केजरीवाल की ओर से कोर्ट में जमानत बढ़ान को लेकर डाली गई याचिका में कहा, केजरीवाल को कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरना होगा और इस उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाया जाए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का 1 जून आखिरी दिन है। दो जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटाने के साथ उच्च कीटोन स्तर को देखते हुए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है।
केजरीवाल को इस दिन करना होगा सरेंडर
बता दें कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई तक केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार को देखते हुए केजरीवाल को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी आखिरी डेट 1 जून, 2024 है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को 21 दिंनों के लिए जमानत मिली है।