Delhi Pollution Certificate: अब कटेगा चालान, नहीं बनवाया है गाड़ी का ये कागज, हो जाएं सतर्क

Delhi Challan Status: अब जिन वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) नहीं है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है।

Report :  Vidushi Mishra
Update: 2022-07-19 05:09 GMT

कटेगा चालान (फोटो-सोशल मीडिया)

Delhi Pollution Certificate: राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन चालकों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। जीं हां अब जिन वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) नहीं है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। जिसके तहत उन वाहन मालिकों से वैध प्रमाणपत्र बनवाने और जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।  

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अभी राजधानी दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और 3 लाख कारों को मिलाकर कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसीसी के चल रहे हैं।

लाखों लोगों को भेजा गया मैसेज

इन वाहनों के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि हमने सख्त कदम उठाते हुए करीब 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसीसी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दो-तीन महीने बाद सर्दी का मौसम आने वाला है। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आधे से ज्यादा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को बिल्कुल न के बराबर कर दें। वहीं वैध पीयूसीसी प्राप्त करने के लिए लोगों को ये चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

ऐसे ले सकते हैं वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate)

राजधानी दिल्ली में अगर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाना है तो यहां पर 973 स्थानों पर प्रदूषण की जांच कराके प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। इन जगहों में पेट्रोल पंप भी हैं जहां प्रमाणपत्र जांच होने के बाद तुरंत बन सकता है। 

आपको बता दें कि पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों का प्रदूषण जांच फीस मात्र 60 रुपये है। ऐसे में अब आपको 60 रुपए का प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर हजारों का चालान भरना है ये आप खुद सोच लीजे।

इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, तो पकड़े जाने पर वाहन मालिक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत 6 महीने तक की जेल की सजा या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कभी कदार जेल की सजा और जुर्माना दोनों दी जाती है। इसलिए समझ लीजे अब आपको क्या करना है।



Tags:    

Similar News