Delhi Riots Accused Tahir Hussain: दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन करेगा चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल
Delhi Riots Accused Tahir Hussain: दिल्ली दंगो का आरोपीए और आईएमआईएम उम्मीदवार को दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे सकता है।;
Delhi Riots Accused Tahir Hussain: दिल्ली दंगो का आरोपी और आईएमआईएम उम्मीदवार को दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। ताहिर को कस्टडी पैरोल दे दी है। साथ ही इस विषय पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से मंगलवार को खर्च और सुरक्षा के बारे में पता लगाने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल देने से पहले कहा एएसजी से कहा कि अगर वह एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस हिरासत में प्रचार करने की अनुमति देता है, तो उसे किस तरह के खर्च और सुरक्षा की आवश्यकता होगी, इस बारे में निर्देश लें।
सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त
ताहिर हुसैन कल यानी 29 जनवरी से 3 फरवरी तक हर दिन 12 घंटे चुनाव प्रचा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्च खुद वहन करना होगा। इस खर्च में उनके साथ तैनात किए जाने वाले दिल्ली पुलिस जवानों, अधिकारियों और जेल वैन के साथ एस्कॉर्ट खर्च भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने क्या मांग की
अदालत में दिल्ली पुलिस ने खास जोर देकर कहा कि जेल मैनुअल के हिसाबस से ताहिर हुसैन को सूर्यास्त से पहले वापस आना होगा। अदालत ने हुसैन को दो दिन का अग्रिम खर्च जमा करने का निर्देश दिया है। हुसैन पर हर दिन 2 लाख रुपये से अधिक खर्च आएंगे।
तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई की। हालांकि इससे पहले ताहिर की याचिका में बीते 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में बंद सभी लोगों को चुनाव लड़ने से जरुर रोका जाना चाहिए। ताहिर ने दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी।
मुस्तफाबाद से AIMIM के कैंडिडेट हैं ताहिर हुसैन
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 14 जनवरी को मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए ताहिर को कस्टडी पैरोल दी थी। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। ताहिर को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्तफाबाद से अपना चुनावी कैंडिडेट बनाया है। वह दिल्ली दंगों के आरोप में बीते 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं।
क्या है दिल्ली दंगा
बता दें कि दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था। ठीक एक महीने के बाद दंगा 25 फरवरी को जाकर रुका था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी। जबिक 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
520 लोगों पर FIR दर्ज
दिल्ली के जाफराबाद, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 पुलिस स्टेशन के इलाकों में दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया था। इस दंगे में कुल 520 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी जिसमें से एक आरोपी ताहिर हुसैन भी शामिल हैं।