सावधान ! 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर देना होगा टैक्स और 200% जुर्माना
केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए आरबीआई ने विशेष व्यवस्था की है। आरबीआई ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि जनता की सहूलियत के लिए सभी बैंक शनिवार, 12 नवंबर और रविवार, 13 नवंबर को भी खुले रहेंगे। दरअसल आरबीआई ने यह विशेष व्यवस्था उन पुराने नोटों को बदलने के लिए की है जो फिलहाल लोगों के पास है और वो इसको लेकर परेशान हो रहे हैं।
मुंबई: केंद्र सरकार ने बैंक से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर बड़ी घोषणा की है। नोट बदलने के लिए सरकार ने 50 दिन का समय दिया है। इसमे 2.5 लाख से ज्यादा के नोट को बदलने पर घोषित आय से मिलाया जाएगा। घोषित आय से अगर जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200 परसेंट तक जुर्माना लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया के मुताबिक, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक के बीच जमा किए जाने वाले सभी पैसों की रिपोर्ट्स मिलती रहेगी।
हर अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर जमा की गई राशि को आयकर रिटर्न से मिलान किया जाएगा और उसके बाद सही एक्शन लिया जाएगा। घोषित आय से किसी भी प्रकार के असंतुलन को टैक्स के चोरी से जोड़ कर देखा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 270 (A) के तहत कर योग्य आय पर टैक्स के साथ 200 परसेंट का जुर्माना लिया जाएगा।
शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि जनता की सहूलियत के लिए सभी बैंक शनिवार, 12 नवंबर और रविवार, 13 नवंबर को भी खुले रहेंगे। दरअसल आरबीआई ने यह विशेष व्यवस्था उन पुराने नोटों को बदलने के लिए की है जो फिलहाल लोगों के पास है और वो इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 500 और 1000 के नोट पर बैन का ऐलान किया था।
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बयान के मुताबिक बैंकों को कहा गया है कि वह अन्य कार्य दिवसों की तरह ही शनिवार और रविवार को भी पूरे ड्यूटी आवर्स में काम करें। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के ट्रांजैक्शंस को चालू रखने के लिए कहा गया है। आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर राजिंदर कुमार के मुताबिक आम लोगों की बैंकिंग लेनदेन की जरूरत को देखते हुए इस हफ्ते के शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि घोषित आय से ज्यादा पैसा जमा करने पर 200 फ़ीसदी जुर्माना लगेगा। वहीं कुछ बैंकों ने अपने वर्किंग आवर भी बढ़ा दिए हैं।
यह भी जानें ...
-10 नंवबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट बदल सकते हैं लेकिन साथ में पहचान पत्र लाना होगा।
-इस अवधि के बीत जाने के बाद भी नोट बदल सकते हैं।
-इसके लिए घोषणा पत्र के साथ ये नोट 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं।
-10 से 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कर सकेंगे।
-10 नवंबर को भी एटीएम बंद रहेंगे।
-10 नवंबर के बाद एटीएम से एक दिन में सिर्फ 2000 रुपए निकालने की लिमिट तय की गई है।
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जारी किए हेल्पलाइन नंबर
प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के डीईओ का हेल्पलाइन नंबर 011-23093203 और मुंबई में रिजर्व बैंक का हेल्पलाइन नंबर 022-22602201 है। आम लोग किसी भी तरह की दिक्कत होने पर इन हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
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