आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम-अखिलेश को बड़ी राहत, CBI ने दी क्लीन चिट

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्लिन चिट दे दी है।

Update:2019-05-21 12:53 IST
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नई दिल्ली: सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्लिन चिट दे दी है।

सीबीआई ने कहा कि पिता और पुत्र के खिलाफ रेगुलर केस (आरसी) दर्ज करने के लिए उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। आपको बता दें कि इसी साल 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच की स्थिति से उसे अवगत कराने का निर्देश दिया था।

उस समय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मुलायम-अखिलेश के वकील की इस दलील को खारिज किया कि आगामी आम चुनावों को देखते हुए इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस फिलहाल लंबित रखा जाए।

शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। अदालत ने कहा, ‘(सीबीआई की 2007 की) स्थिति रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि पहली नजर में मामला बनता है हम जानना चाहते हैं कि जांच का क्या हुआ।’

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