Tamil Nadu News: तमिलनाडु में DMK को बड़ा झटका, मंत्री को पत्नी समेत सजा, जुर्माना भी ठोका, दिल्ली और बंगाल में भी कई नेता काट रहे हैं जेल
Tamil Nadu News: मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Tamil Nadu News: मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले से तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने इसी मामले में पोनमुडी की पत्नी विशालाक्षी को भी दोषी ठहराया गया है।
विशालाक्षी को भी तीन साल की सजा सुनाने के साथ उनके खिलाफ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वैसे कोर्ट ने फैसले के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक भी लगा दी है। इस फैसले के साथ ही पोनमुडी विधायक के रूप में अयोग्य हो गए हैं और उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया है। तमिलनाडु से पहले पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं।
सरकारी खजाने को पहुंचाई थी करोड़ों की चोट
तमिलनाडु के मंत्री को जिस मामले में सजा सुनाई गई वह मामला 2006 से 2011 के बीच का है। उस समय पोनमुडी राज्य के खनिज मंत्री थे। आरोप है कि पोनमुडी ने खदान लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे सरकारी खजाने को 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इसके साथ ही पोनमुडी पर अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए खनन लाइसेंस प्राप्त करने और तय सीमा से अधिक बालू के खनन का भी आरोप है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सत्र अदालत ने कर दिया था बरी
वैसे वेल्लोर की सत्र अदालत ने इस मामले में पोनमुडी को 28 जून को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला लिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने गत 19 दिसंबर को पोनमुडी को दोषी करार दिया था,लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया था। हाईकोर्ट ने आज सजा का ऐलान करते हुए पोनमुडी और उनकी पत्नी को तीन-तीन साल की सजा और दंपति पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया है।
निचली अदालत का निष्कर्ष खारिज
हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंद्रन ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से गलत, त्रुटिपूर्ण और अपरिपक्व है। इसलिए यह अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप करने और इसे रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के उस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया, जिसमें मंत्री और उनकी पत्नी को दो अलग निकाय माना गया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि दंपति ने अपने ज्ञात स्रोतों से 65 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की है। अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी पार्टी द्रमुक को करारा झटका लगा है।
बंगाल में भी कई नेताओं की फंसी हुई है गर्दन
तमिलनाडु के अलावा दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कई नेताओं और मंत्रियों की गर्दन फंसी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कई करीबी सहयोगी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। कई नेताओं को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। कई नेता गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने पर बाहर भी आ चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हुई है उनमें ममता के करीबी पार्थ चटर्जी, सांसद सुदीप बनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा और फिरहाद हकीम शामिल है। इन नेताओं के अलावा अनुब्रत मंडल और ज्योतिप्रिया मल्लिक जैसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है।
आप के कई नेता भी काट रहे हैं जेल
इसी तरह दिल्ली में भी भ्रष्टाचार के मामलों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कई नेता बुरी तरह फंस गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिंह सिसोदिया कई महीने से जेल में बंद है जबकि आप सांसद संजय सिंह को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद इन दोनों नेताओं को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है। ईडी ने आज इस मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा था मगर वे हाजिर नहीं हुए।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली और पंजाब में आप के जिन नेताओं को विभिन्न मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी है,उनमें सोमनाथ भारती, जितेंद्र सिंह तोमर, संदीप कुमार और विजय सिंगला के नाम शामिल हैं। इन नेताओं के अलावा आप के कई विधायकों को भी विभिन्न मामलों में जेल जाना पड़ा है।