ED ने धन शोधन मामले में गौतम खेतान की जमानत याचिका का विरोध किया

प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन और धन शोधन के एक अन्य मामले में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी गौतम खेतान की जमानत याचिका पर यह कहते हुए विरोध किया कि अगर उसे जमानत दी गई तो वह सबूतों को गायब अथवा नष्ट कर सकता है। 

Update: 2019-04-09 14:58 GMT

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन और धन शोधन के एक अन्य मामले में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी गौतम खेतान की जमानत याचिका पर यह कहते हुए विरोध किया कि अगर उसे जमानत दी गई तो वह सबूतों को गायब अथवा नष्ट कर सकता है।

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एजेंसी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष सीलबंद लिफाफे में कुछ खास दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर कुछ कॉल रिकॉर्ड डीटेल्स हैं। एजेंसी ने कहा कि मामले के गवाहों को धमकाया जा रहा है और खेतान को रिहा करने से जांच खतरे में पड़ सकती है।

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ईडी के विशेष सरकारी वकील डीपी सिंह और एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है और जमानत की अभी जरूरत नहीं है।

ईडी ने कहा,‘‘गुप्ता साक्ष्यों को गायब अथवा नष्ट कर सकता है। जांच अहम मोड़ पर है। यह व्यक्ति आदतन अपराधी है। वह पहले ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। गवाहों को धमकाया जा रहा है।’’

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एजेंसी के वकील समवेदना वर्मा ने अदालत से कहा कि अभी जांच अधूरी है और अनेक देशों से सबूत आने बाकी हैं।

अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश 12 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया।

(भाषा)

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