National Herald Case: राहुल के बाद अब सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ, जानें क्या है मामला

National Herald Case:राहुल गांधी से चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने 21 जुलाई को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय बुलाया है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2022-07-11 19:39 IST

Sonia Gandhi। (Social Media)

National Herald Case: कांग्रेस का प्रथम परिवार इन दिनों नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (National Herald money laundering case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Former National President of Congress Rahul Gandhi) से चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी (ED) अब उनकी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी (Former National President of Congress Rahul Gandhi) से सवाल-जवाब करेगी। जांच एजेंसी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को अपने मुख्यालय बुलाया है। 75 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्षा को 23 जून को ही ईडी के समक्ष पेश होना था, मगर उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जांच एजेंसी से पेशी की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

राहुल गांधी से हो चुकी है पूछताछ, कांग्रेस ने किया था विरोध

ईडी (ED) ने वायानाड सांसद राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi) से चार दिन तक पूछताछ की थी। इस दौरान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। राहुल (Rahul GandhI) से पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध – प्रदर्शन किया था। दिग्गज नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी थी। कांग्रेस का कहना था कि जानबूझकर मोदी सरकार (Modi Government) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को परेशान कर रही है।

कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई बदले की राजनीति के तहत की जा रही है। पार्टी या उसका नेतृत्व इन सबसे से डरकर झुकने वाला नहीं है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला था मोर्चा

वर्तमान में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बागी सूर अख्तियार करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (BJP leader Subramanian Swamy) ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (rahul gandhi) और अन्य पर धोखाधड़ी साजिश रचने और धन के गबन करने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (Young Indian Private Limited) ने 90.25 करोड़ की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए मात्र 50 लाख रूपये का भुगतान किया, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर कांग्रेस का बकाया था। बता दें कि यंग इंडियन के प्रवर्तकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा (अब निधन हो गया), ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे शामिल हैं। राहुल और सोनिया 2015 से इस मामले में जमानत पर हैं।

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