अब हवा में महल खड़ा करने वालों को होगी 2 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

ग्राहक हित रक्षा के लिए अधिक कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2018 लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है, तो उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

Update:2018-12-21 11:14 IST

नई दिल्ली : ग्राहक हित रक्षा के लिए अधिक कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2018 लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हो गया। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है, तो उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

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जानिए कितनी ताकत मिली उपभोक्ता को

अपराध दोहराए जाने पर जुर्माना राशि 50 लाख तक और सजा 5 साल तक बढ़ जाएगी।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 32 साल बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून में कई बदलाव किए गए हैं। यह दो बार स्थायी समिति के पास भेजा जा चुका है।

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कैसे करेगा काम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने के लिए तीन स्तरीय नियामक की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय आयोग

राज्य आयोग

जिला आयोग

केंद्रीय आयोग का आदेश नहीं मानने पर 6 महीने तक की सजा या 20 लाख तक का जुर्माना या दोनों।

जिला आयोग के आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में अपील

राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील

राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी।

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