चारा घोटालाः लालू यादव को मिली जमानत, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने राहत दी है। उन्हें देवघर कोषागार मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

Update:2019-07-12 15:17 IST
फ़ाइल फोटो

रांची: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने राहत दी है। उन्हें देवघर कोषागार मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

हाई कोर्ट ने लालू को यह जमानत सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर दी है। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह अभी जेल में ही रहेंगे।

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लालू को इस शर्त पर मिली जमानत

लालू प्रसाद यादव की ओर से 13 जून को रांची हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देवघर कोषागार मामले में लालू अपनी आधी सजा काट चुके हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है।

हाई कोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दी है। उन्हें जमानत के लिए पचास-पचास हजार रुपये के दो मुचलके भरने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है ताकि वह देश से बाहर न जा सकें।

हाई कोर्ट ने लालू को देवघर कोषागार मामले में जमानत दी है लेकिन उन्हें अभी चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में जमानत नहीं मिली है इसलिए वह अभी जेल में ही रहेंगे।

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लालू को कोर्ट ने सुनाई थी सजा

लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप हैं। उन्हें देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की गैर कानूनी निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को दोषी माना गया था।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। लालू इस मामले में डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं दुमका केस में लालू को पांच साल और चाईबासा मामले में उन्हें सात साल की सजा हुई थी।

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