Amrapali Group के पूर्व CMD अनिल कुमार शर्मा 'सुप्रीम' राहत, स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने दी जमानत

आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील ने कहा था, कि उनके मुवक्किल को इंफेक्शन हो गया है। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है।

Written By :  aman
Update:2022-08-08 17:16 IST

Amrapali Group Former CMD Anil Kumar

Amrapali Group News : आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा (Amrapali Group Former CMD Anil Kumar) को सोमवार (08 अगस्त 2022) को अदालत से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनिल शर्मा को स्वास्थ्य आधार पर (Medical Condition) जमानत दी है। दरअसल, अनिल शर्मा ने जमानत याचिका में कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।

आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील ने कहा था, कि उनके मुवक्किल को इंफेक्शन हो गया है। जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। जिसके बाद, अनिल शर्मा की मेडिकल कंडीशन के मद्देनजर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। 

मेडिकल कंडीशन पर कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने कहा था

आपको बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय में बीते गुरुवार को आम्रपाली समूह के संस्थापक और पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अनिल शर्मा के वकील ने चिकित्सा के आधार पर कोर्ट से जमानत की अपील की थी। जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (Additional Solicitor General Aishwarya Bhati) को अनिल शर्मा की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही, मामले को सोमवार (8 अगस्त) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। जिस पर आज अदालत ने उन्हें बेल दे दी। 

हर्निया के इलाज के लिए कोर्ट ने दी थी इजाजत

अनिल शर्मा की ओर से गुरुवार को उनके वकील ने कहा था कि, उनके मुवक्किल को इन्फेक्शन हो गया है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी मेडिकल कंडीशन (Anil Sharma Medical Condition) को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने बीते दिनों अनिल शर्मा को हर्निया के ऑपरेशन के लिए इजाजत दी थी। 

लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं अनिल शर्मा

गौरतलब है कि, आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के अनिल शर्मा सहित पूर्व निदेशक सलाखों के पीछे हैं। इन सबके खिलाफ घर खरीदारों (Home Buyers) के पैसे को कथित तौर पर बदलने से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले, अनिल शर्मा सहित अन्य को जांच एजेंसी ने घर खरीदारों से मिले शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था। घर खरीदारों का लगातार आरोप रहा है कि आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशकों ने उनके साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की।

आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती 

बायर्स की शिकायतों के बाद विभिन्न जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही हैं। इससे पहले, 25 जनवरी 2019 को सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम यानी NBCC को आम्रपाली ग्रुप की दो रुकी हुई आवास परियोजनाओं (Housing Projects) को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करने की परमिशन दी थी। जिसके बाद, 23 जुलाई 2019 को शीर्ष अदालत ने NBCC को नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) क्षेत्र में आम्रपाली ग्रुप की अधूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने तथा इन्हें जल्द से जल्द घर खरीदारों को सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया था।

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