130 करोड़ के दवा घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव का फ्लैट फिलहाल जब्त नहीं

कुमार के जब्त फ्लैट को रिलीज करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एचसी मिश्र की पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

Update: 2019-04-05 10:17 GMT

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने 130 करोड़ रुपये के दवा घोटाले में मुख्य आरोपी तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार के रांची स्थित जब्त फ्लैट को रिलीज करने के न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से फिलहल इंकार कर दिया है।

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कुमार के जब्त फ्लैट को रिलीज करने के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एचसी मिश्र की पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

इस संबंध में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अदालत में अपील याचिका दाखिल की है। जिसमें ईडी के अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कुमार के लालपुर स्थित फ्लैट को रिलीज करने का आदेश दिया गया है।

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सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट-2002 के तहत न्यायाधिकरण को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने का अदालत से अनुरोध किया, जिसे पीठ ने दरकिनार कर दिया।

(भाषा)

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