Coal Block Allocation Case: कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा

Coal Block Allocation Case: कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई।

Update:2023-07-26 15:22 IST
विजय दर्डा (Social Media)

Coal Block Allocation Case: दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा (Vijay Darda) को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके बेटे देवेंदर दर्डा (Devendra Darda) और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल (Manoj Kumar Jaiswal) को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता (Former Coal Secretary HC Gupta), दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा (k s kropha) और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है।

CBI ने की थी अधिकतम सजा की मांग

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को सजा के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मनोज कुमार जयसवाल पर भी कोर्ट ने 15 लाख रुपए जुमार्ना लगाया। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।

'मेरे क्लाइंट ने प्रताड़ना सही है'
केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने अदालत से कहा था कि, 'दोषी ख़राब सेहत का हवाला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते। क्योंकि, इस मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।' दोषियों के वकील ने अदालत में में कहा था कि, संबंधित मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गए। इतने वर्षों तक मेरे क्लाइंट ने प्रताड़ना सही है। इस केस में जिन अधिकारियों का नाम है वो दिल्ली निवासी हैं। मगर, दूसरे लोग अन्य राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत आते रहे थे।
सभी कोल ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े

कोल आवंटन मामले में दोषियों के वकील ने कहा कि, 'गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष (Prosecution) की होती है। अगर, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो ये उनकी गलती है। उन्होंने कहा कि, सभी कोल ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र (Naxalite Affected Area) से जुड़े थे। वाकई ने कहा, अगर वो लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्थिति वर्तमान में कुछ और होती।'

इन्हें मिली सजा

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा- 120B, 420 और करप्शन से जुड़ी धाराओं के तहत कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया तथा कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया है।

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