BS6 वाहनों को लेकर सरकार का नया आदेश, 1 अक्टूबर से होगा लागू

मो​टर व्हीकल एक्ट, 2018 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) में सांशोधन के करने के बाद मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। जो 1 अक्टूबर से लागू होगा।

Update: 2020-06-07 13:22 GMT

नई​ दिल्ली: केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों को लेकर अब एक नया नियम जारी किया है। जो सभी BS6 वाहनों को करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के अनुसार सभी BS6 वाहनों पर एक सेंटीमीटर के ग्रीन स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। जिस पर वाहनों के रजिस्ट्रैशन संबंधी जानकारी होगी। केंद्र सरकार के इस आदेश को आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया जायेगा। सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन में कहा गया, 'BS6 उत्सजर्न वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्लेट पर एक सेंटिमीटर का ग्रीन स्ट्रिप लगाना अनिवार्य होगा।'

1 अक्टूबर से लागू होगा ये आदेश

सरकार की ओर से ये आदेश BS6 वाहनों को लेकर जारी किया है। मो​टर व्हीकल एक्ट, 2018 (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) में सांशोधन के करने के बाद मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। इसके पहले सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से सभी वाहनों पर टैम्पर प्रुफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रैशन प्लेट होना अनिवार्य होगा। इसे थर्ड नंबर प्लेट भी कहते हैं,

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जिसे ​वाहन निर्माता हर वाहन के विंडशील्ड में फिट करता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के तहत, नंबर प्लेट के उपर बायीं तरह हॉट स्टैम्पिंग के जरिये क्रोमोयिम बेस्ड होलोग्राम लगाया जाता है। यह स्टैम्पिंग प्लेट के दोनों तरफ की जाती है।

BS6 वाहनों की हो सके पहचान इसलिए जारी हुआ आदेश

इसके अलावा, नीचे की तरफ 10 डिजिट के पर्मानेन्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर की लेज़र ब्रांडिंग की जाती है। इस नंबर प्लेट वाहन में ईंधन के आधार कलर कोडिंग भी होगी। प्रदूषण और गैर-प्रदूषण वाहनों में अंतर करने के लिये इन वाहनों पर यह कलर कोडिंग की जाती है। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि BS6 उत्सर्जन मानक एक अप्रैल, 2020 से लागू हैं।

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इसके तहत आग्रह आए हैं कि ऐसे वाहनों की पहचान अलग से हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य देशों में भी ऐसा होता है। उन्होंनें बताया कि पेट्रोल या सीएनजी वाहनों पर हल्के नीले रंग की कलर कोडिंग होगी जबकि डीज़ल वाहनों पर यह कोडिंग केसरिया रंग की होगी।

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