सरकार का बयान- उत्तेजक विज्ञापन ना दिखाने की सलाह दी है, आदेश नहीं
टीवी पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापन न दिखने सबंधी विवाद पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में स्पस्टीकरण दिया है।
लखनऊ: टीवी पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कंडोम के विज्ञापन न दिखने सबंधी विवाद पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में स्पस्टीकरण दिया है। हाईकोर्ट को दिए जवाब में सरकार ने माना कि उन्होंने यौन उत्तेजक विज्ञापनों को एक निश्चित अवधि में दिखाने से बचने की सलाह दी है, ना कि आदेश।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुछा था सवाल:
- राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि टीवी चैनलों पर कंडोम विज्ञापनों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच दिखाने से क्यों मना किया गया।
- इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिन में टीवी पर कॉन्डम के विज्ञापन के प्रसारण पर रोक केवल उत्तेजक सामग्रियों से जुड़ी हुई है।
- इस फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि विज्ञापनों में अगर कामुक सामग्री न हो तो उन्हें दिखाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने कहा कि विज्ञापन ज्ञानवर्धक होने चाहिए, न कि उनमें महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि जिन विज्ञापनों का लक्ष्य सुरक्षित यौन संबंध को सुनिश्चित करने वाले उपकरणों, उत्पादों और चिकित्सकीय माध्यम के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है, वे इस परामर्श के अंतर्गत नहीं आते।