GST Amendment Bill 2023: लोकसभा में आज पेश होगा GST संशोधन बिल, ऑनलाइन गेमिंग में 28 फ़ीसदी जीएसटी पर लगेगी मुहर

GST Amendment Bill 2023: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज सरकार की ओर से लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा।

Update:2023-08-11 09:31 IST
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सोशल मीडिया)

GST Amendment Bill 2023: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज सरकार की ओर से लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जीएसटी और आईजीएसटी संशोधन बिल पेश करेंगी। इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी है।

जीएसटी काउंसिल की गत दो अगस्त को हुई बैठक के दौरान जीएसटी एक्ट में बदलाव करने की सिफारिश की गई थी। जीएसटी एक्ट में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की ओर से इस संबंध में बिल संसद की मंजूरी के लिए आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा के मंजूरी के बाद यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। इस बैठक के दौरान ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था फैसला

जीएसटी काउंसिल की पिछले हफ्ते हुई बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर 1 अक्टूबर से 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। काउंसिल में रखे गए इस प्रस्ताव पर दिल्ली, गोवा और सिक्किम की ओर से आपत्ति भी जताई गई थी मगर इसके बावजूद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि जीएसटी परिषद का यह भी कहना था कि जीएसटी का नियम लागू करने के छह महीनों बाद यानी अप्रैल, 2024 में इसका रिव्यू किया जाएगा।

कैबिनेट की मिल चुकी है पहले ही मंजूरी

बाद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी जीएसटी एक्ट में संशोधन किए जाने के कदम को मंजूरी दे दी गई थी। अब इस मामले में केंद्र सरकार संसद की मंजूरी लेने की कोशिश में जुट गई है। इसी के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यसभा की मंजूरी के लिए पेश करने की तैयारी है। संसद की मंजूरी के बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से जीएसटी एक्ट में संशोधन को लागू कर दिया जाएगा।

विदेशी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

जीएसटी परिषद की ओर से विदेशी कंपनियों को भी इसके दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। परिषद ने विदेशी कंपनियों की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है। ऐसी विदेशी कंपनियों को अब भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने से सरकार को अधिक राजस्व हासिल करने में मदद मिलेगी।

हाल के दिनों में सरकार को जीएसटी के जरिए काफी आय होती रही है और इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार की ओर से लाए जाने वाले नए बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब जीएसटी से होने वाली आय में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

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