झारखंड की खास खबरः जारी हो गई गाइडलाइन, केवल दो घंटे की दिवाली
झारखंड सरकार ने दीपावली, छठ और नव वर्ष को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया है। दीपावली में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी गाइडलाइंस में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का हवाला दिया गया है।
रांची: झारखंड सरकार ने दीपावली, छठ और नव वर्ष को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया है। दीपावली में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी गाइडलाइंस में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का हवाला दिया गया है। इतना ही नहीं प्रदूषित वायु को देखते हुए हरित पटाखे अर्थात ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी गई है। हालांकि, कुछ शहरों में छूट भी दी गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया जाना बाकी है।
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दीपावली में ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मोडरेट पॉलियूटेड शहरों में ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की जाएगी। रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हज़ारीबाग़, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में जहां वायु गुणवत्ता स्तर नवंबर 2019 के दौरान थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में आते हों, वहां ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। पटाखों को जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा औऱ दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वायु की गुणवत्ता नवंबर 2019 में अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में आते हों, वहां वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबीए से कम हो। हालांकि, इन क्षेत्रों में भी पटाखों को जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक ही होगा।
नियम उल्लंघन पर सज़ा का प्रावधान
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की ओर से जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सज़ा का भी प्रावधान है। जो व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उनपर आईपीसी की धारा 188 और वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य नियमों के तहत उपायुक्त द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी।
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छठ और नवर्ष को लेकर दिशा-निर्देश
राज्य सरकार की ओर से छठ और नव वर्ष को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस किया जाना बाकी है। हालांकि, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि, दीपावली के अलावा छठ, क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर मात्र दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। छठ में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आतिशबाज़ी की जा सकेगी। साथ ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर मध्य रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 30 मिनट तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी के हस्ताक्षर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
रांची से शाहनवाज़ की रिपोर्ट