Gujarat: लव मैरिज के लिए पैरेंट्स की इजाजत होगी अनिवार्य ! भूपेंद्र पटेल सरकार कर रही विचार, कांग्रेस का भी मिला साथ

Gujarat Govt. on Love Marriage: गुजरात सरकार ने 2021 में गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें विवाह के लिए जबरन या फर्जी तरीके से धर्मांतरण को दंडनीय अपराध बनाया था।

Update:2023-07-31 22:12 IST
प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

Gujarat Govt. on Love Marriage: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat CM Bhupendra Patel) ने कहा है कि, उनकी सरकार जल्द ही इस बात का अध्ययन करेगी, कि क्या प्रेम विवाह (Love Marriage) के लिए माता-पिता का परमिशन अनिवार्य बनाने का प्रावधान संवैधानिक सीमा में रहकर किया जा सकता है? सीएम पटेल ने ये टिप्पणी पाटीदार समुदाय (Patidar community) के कुछ धड़ों द्वारा लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने की मांग के जवाब में दी।

...तो इसलिए उठी ऐसी मांग

दरअसल, गुजरात के मेहसाणा जिले (Mehsana District News) में पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरदार पटेल ग्रुप ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से अपने मन की बात की। उन्होंने कहा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल (Hrishikesh Patel) ने उन्हें विवाह के लिए लड़कियों को भगाने की घटनाओं का अध्ययन कराने का सुझाव दिया। ताकि, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके, जिसमें लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य हो।'

क्या बोले मुख्यमंत्री पटेल?

इस पर राज्य के मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, 'ऋषिकेश पटेल ने मुझसे लड़कियों को भगाने की घटनाओं का अध्ययन कराने को कहा है। ताकि, इस बात का बारीक अध्ययन किया जा सके कि क्या प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर संविधान (Constitution of India) समर्थन करता है, तो हम इस संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वोत्तम व्यवस्था लागू करने की कोशिश भी करेंगे।'

कांग्रेस ने किया समर्थन का वादा

कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला (Congress MLA Imran Khedawala) ने इस मुद्दे पर कहा, 'अगर राज्य सरकार विधानसभा में इस संबंध में कोई विधेयक लेकर आती है, तो वह उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे समय जब लव मैरिज के चक्कर में माता-पिता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बीजेपी सरकार प्रेम-विवाह के लिए विशेष प्रावधान करने पर विचार कर रही है, जो संवैधानिक हो।'

CM ने दिलाया अध्ययन का भरोसा

कांग्रेस विधायक खेड़ावाला ने ये भी कहा, कि 'मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि लव मैरिज के लिए माता-पिता का परमिशन अनिवार्य बनाने को लेकर अध्ययन कराया जाएगा। अगर, गुजरात सरकार विधानसभा सत्र में ऐसा कोई विधेयक लेकर आती है, तो मैं उसका अवश्य समर्थन करूंगा।'

2021 में हुआ था 'गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' में संशोधन

आपको बता दें कि, गुजरात सरकार ने साल 2021 में 'गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' में संशोधन किया था। विवाह के लिए जबरन या फर्जी तरीके से धर्मांतरण (Conversion) को दंडनीय अपराध बनाया था। संशोधित अधिनियम के तहत दोषी के खिलाफ 10 साल सजा का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बाद में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने अधिनियम की विवादित धाराओं के अमल पर रोक लगा दी थी। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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