नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है। केजरीवाल को इस बार झटका दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'केजरीवाल को डिग्री की कॉपी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।' गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले से बीजेपी में ख़ुशी देखी जा रही है।
क्या कहा कोर्ट ने ?
-गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर की थी याचिका।
-सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख़्यमंत्री केजरीवाल को डिग्री की कॉपी देने के आदेश पर रोक लगा दी।
-इस याचिका में केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी।
-इसके बाद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का दरवाजा खटखटाया था।
-आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री की कॉपी मुहैया कराने का आदेश दिया था।
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पीएम की डिग्री पर उठाए थे सवाल
-ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के बीए और एमए की डिग्री को लेकर सवाल उठाया था।
-इसके बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है।
-बाद में केजरीवाल ने इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री की कॉपी की मांग की थी।
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