Gyanvapi: शिवलिंग के दावे पर केशव मौर्य बोले- सच सामने आ ही जाता है, ओवैसी ने कहा- मस्जिद थी और रहेगी
Gyanvapi Masjid: देश में सियासत अब तेज हो चली है। इस मुद्दे पर सबसे पहले बयान आया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का। उन्होंने कहा,'सत्य को आप कितना भी छुपा लें,एक दिन सामने आ ही जाता है।
Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे (Gyanvapi Mosque Survey) का काम सोमवार को पूरा हो गया। आज, 16 मई को सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि, वजूखाने में शिवलिंग मिला है। जबकि, मुस्लिम पक्ष इसे नकार रहे हैं। मगर, देश में सियासत अब तेज हो चली है। इस मुद्दे पर सबसे पहले बयान आया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा, कि 'सत्य को आप कितना भी छुपा लें, एक दिन सामने आ ही जाता है।'
यूपी के डिप्टी सीएम के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन या एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा, 'ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ....इंशा अल्लाह।'
क्या कहा केशव मौर्य ने?
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। केशव मौर्य ने लिखा, 'बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है।' मीडिया से बात करते हुए केशव मौर्य ने कहा, 'सत्य को आप कितना भी छुपा लें, मगर सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाता है। क्योंकि, 'सत्य ही शिव' है। बाबा की जय, हर हर महादेव।
शिवलिंग मामले पर कोर्ट का आदेश
इसे पहले, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का मामला वाराणसी की अदालत तक पहुंच गया। हिन्दू पक्ष जिस स्थान पर शिवलिंग मिलने का दावा कर रही है, अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी सेशन कोर्ट ने जिले के डीएम को आदेश देते हुए कहा है, कि उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।
मुस्लिम पक्ष ने दावा ख़ारिज किया
वहीं, इस पूरे मसले पर मुस्लिम पक्ष ने शवलिंग मिलने के दावे को सिरे से ख़ारिज किया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं। वहीं, कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर कुछ नहीं कहा।