झारखंड: HC में लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर सुनवाई, 22 को अगली तारीख
झारखंड में कोरोना महामारी जब चरम पर था उस दौरान लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत थे। राजद सुप्रीमो को कोविड 19 से बचाने के लिए रिम्स निदेशक के केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले में सज़ायाफ्ता लालू प्रसाद मामले की सुनवाई हुई। रिम्स में रहते हुए जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राज्य सरकार और जेल आईजी से SOP की मांग की है। अगली तारीख 22 जनवरी तय की गई है। आपको बता दें कि, कोरोना महामारी के दौरान लालू को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं राजद अध्यक्ष पर केली बंगला से बिहार के भाजपा विधायक को फोन करने का भी आरोप लगा। लिहाज़ा, ये मामला राजनीतिक गलियारों से होते हुए कोर्ट की दहलीज़ तक जा पहुंचा है।
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लालू और केली बंगला विवाद
झारखंड में कोरोना महामारी जब चरम पर था उस दौरान लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत थे। राजद सुप्रीमो को कोविड 19 से बचाने के लिए रिम्स निदेशक के केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया। लालू को शिफ्ट करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। भाजपा की ओर से कहा गया कि, जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए लालू को बंगला में रखा गया है। ये विवाद उस समय चरम पर पहुंच गया जब केली बंगला से लालू पर बिहार के भाजपा विधायक को फोन करने का आरोप लगा। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऑडियो और फोन नंबर जारी कर दिया। इस बीच जेल मैनुअल उल्लंघन और लालू को मिल रही सुविधाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।
लालू दोबारा पेइंग वार्ड में भर्ती
रिम्स निदेशक के केली बंगला से उठा विवाद राजनीतिक रंग लेने लगा। मामला होईकोर्ट तक भी जा पहुंचा। लिहाज़ा, इस बीच जेल प्रशासन ने लालू प्रसाद को दोबारा रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती करा दिया। फिलहाल, लालू पेइंगवार्ड में ही इलाजरत हैं। जेल प्रशासन के इस निर्णय को सरकार से भी जोड़कर देखा गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि, सरकार अपनी गर्दन फंसते देख लालू को दोबारा पेइंग वार्ड में भर्ती कराई है।
जेल मैनुअल को लेकर संश्य
लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ने के बाद राजद सुप्रीमो को रिम्स में भर्ती कराया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या अस्पताल में जेल मैनुअल लागू होता है या नहीं। इसे लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं है। 08 जनवरी को हुई सुनवाई में जेल आईजी और रांची एसएसपी के द्वारा सीलबंद रिपोर्ट दाखिल किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस बाबत SOP क्या है। नियामवली क्या कहता है। इन तमाम बिंदुओं को इसमें समाहित किया जाएगा।
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लालू की ज़मानत पर सुनवाई
11 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में सीबीआई और लालू के अधिवक्ता के द्वारा समय की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लालू की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सज़ा काट लेने की बुनियाद पर ज़मानत की मांग की गई है। हालांकि, सीबीआई हाफ सेंटेंस पूरा करने को तकनीकी तौर पर ग़लत बता रहा है। आपको बता दें कि, लालू प्रसाद यादव को कुल चार मामलों में सज़ा हुई है। चाईबासा के दो और देवघर से जुड़े मामले में उन्हे ज़मानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार मामले में बेल मिलने का इंतज़ार है।
रिपोर्ट- शाहनवाज़
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