कार्ति की जमानत याचिका पर High Court ने CBI से जवाब मांगा

Update: 2018-03-13 12:27 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस. पी. घोष ने जांच एजेंसी से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की।

न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया है जब कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय से कहा कि वह निचली अदालत से कार्ति की जमानत याचिका वापस लेने जा रहे हैं।

ये भी देखें :ED कार्ति पर High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court पहुंची

सिब्बल ने न्यायालय से कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पांच मार्च को दाखिल की लेकिन पटियाला हाउस परिसर में स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की।

विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को सोमवार को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आईएनएक्स मीडिया को साल 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने के एवज में धन लेने के आरोप में कार्ति को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। उस समय कार्ति के पिता केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री थे।

Tags:    

Similar News